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बाल विवाह रोकने के लिए देवास जिला प्रशासन हुआ अलर्ट

बाल विवाह की सूचना जिला कंट्रोल रूम 07272-250126, चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 तथा डायल 100 को दें

सोमवार को देवास जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि जिले में बाल विवाह रोकने के लिए दलों का गठन किया गया है। बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर वन स्टॉप सेन्टर महिला एवं बाल विकास देवास में 24×7 कंट्रोल रूम (07272-250126) स्थापित किया है। आमजन बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कंट्रोल रूम 07272-250126, चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 अथवा 1800-599-1480, हेल्‍पलाईन 181 तथा डायल 100 सूचना दे सकते है। महिला एवं बाल विकास विभाग देवास ने आमजन से अपील कि है कि हम अपने बच्चों का विवाह निर्धारित पूर्ण करने पर ही करें। हम सब बाल विवाह कुप्रथा को रोकने के लिये प्रयास करें।
सेवा प्रदाता विवाह में सेवाये देने के पूर्व उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही विवाह में अपनी सेवायें प्रदान करें। बाल विवाह करने एवं बाल विवाह में सेवायें देने वाले सेवा प्रदाताओं पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसके अंतर्गत 02 वर्ष का कारावास या 01 लाख रूपये का जुर्माना किया जा सकता है।महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी देवास ने बताया कि बसंत पंचमी के अवसर पर सामुहिक विवाह सम्पन्न होते हैं। जिसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए पूरे वर्ष अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए वर्ष भर कार्यवाही की जाती है।

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